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हरियाणा सरकार ने राज्य के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण और कल्याणकारी फैसले लिए हैं। यह निर्णय 29 मई, 2026 को कर्मचारियों के साथ हुई बैठक में उठाई गई मांगों के मद्देनजर लिए गए हैं। विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक द्वारा इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार और सामाजिक न्याय, अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी लगातार कर्मचारियों की मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे थे। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के सहानुभूतिपूर्ण रुख के चलते इन मांगों पर त्वरित निर्णय लेते हुए आधिकारिक पत्र जारी किया गया है।
वेतन और भत्तों में वृद्धि:
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बढ़ा हुआ मानदेय: जनवरी 2026 से मानदेय में ₹2,100 की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद मासिक मानदेय ₹16,000 से बढ़कर ₹18,100 हो गया है। जनवरी से जून 2026 तक की बकाया राशि (अरियर) का भी भुगतान किया जाएगा।
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हड़ताल अवधि का बकाया: अक्टूबर 2023 की हड़ताल के दौरान जिन कर्मचारियों को भुगतान नहीं मिला था, उन्हें रिकॉर्ड सत्यापन के बाद बकाया जारी होगा। इसमें ढांड के 48, फर्रुखनगर के 54, सिहमा के 25 और निजामपुर के 15 कर्मचारी शामिल हैं।
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दैनिक भत्ता: गांव से बाहर ड्यूटी पर भेजे जाने वाले कर्मचारियों को संबंधित BDPO कार्यालय द्वारा ₹200 प्रतिदिन का भत्ता दिया जाएगा।
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यूनिफॉर्म व धुलाई भत्ता: सालाना वर्दी भत्ता ₹4,000 से बढ़ाकर ₹6,000 और धुलाई भत्ता ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 प्रति वर्ष कर दिया गया है।
कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा उपाय:
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अनुकंपा नियुक्ति: ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की जाएगी।
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EPF/ESI सहायता: मृतक कर्मचारी के परिवार को EPF/ESI क्लेम दिलाने में BDPO कार्यालय सहायता करेगा, ताकि किसी भी प्रकार के शोषण को रोका जा सके।
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समय पर भुगतान व जुर्माना: हर महीने की 7 तारीख तक मानदेय का भुगतान अनिवार्य किया गया है। भुगतान में देरी होने पर संबंधित स्तर पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा।
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